मथुरा। माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद सब रजिस्टार आगरा ने आगामी दिनों में श्री अग्रवाल सभा के चुनाव का द्वार खोल दिया है इसके लिए उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अखिलेश यादव को चुनाव अधिकारी बनाया है। इस आशय की जानकारी आज दोपहर स्थानीय होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री अग्रवाल सभा के पदाधिकारी उमाशंकर अग्रवाल एडवोकेट ने दी। उन्होंने बताया श्री अग्रवाल सभा सभा के 2016 से चुनाव नहीं हो सके इस बीच 2019 में हुए चुनाव में जबरन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराकर अपना वर्चस्व स्थापित किया गया था यही नहीं पूर्ण पदाधिकारी द्वारा सार्वजनिक चीजों को अपने मनमर्जी तरीके से प्रयोग किया जा रहा था। हाई कोर्ट इस आदेश से श्री अग्रवाल सभा के 13662 मतदाताओं की जीत हुई है।
पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा की इस बार किसी भी प्रत्याशी को निराश नहीं होना पड़ेगा सभी आसानी से चुनाव लड़ सकेंगे। अग्रवाल सभा के पदाधिकारी शशि भानु गर्ग ने बताया कि गत कई वर्षों से यह वाद आगरा सब रजिस्ट्रार के यहां लंबे चल रहा था जिसमें फैसला उनके पक्ष में किया गया था उसके बाद इस फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की गई जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष को सही मानते हुए आगरा उप निबंधक को आदेशित किया कि वह तत्काल श्री अग्रवाल सभा के चुनाव को संपन्न कर उक्त आदेश के तहत आगरा सब रजिस्ट्रार ने दंघेटा राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अखिलेश यादव को चुनाव अधिकारी बनाकर चुनाव संपन्न कराने की आदेश किए हैं। आगामी समय में श्री अग्रवाल सभा के पदाधिकारी उनसे मुलाकात कर चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत करने के विषय में बातचीत करेंगे।
ज्ञात रहे की श्री अग्रवाल समाज के चुनाव हर 3 वर्ष बाद होते हैं इस बार भी वर्ष 2022 में 3 वर्ष होने से पूर्व ही तात्कालिक कमेटी द्वारा जयंती प्रसाद अग्रवाल को चुनाव अधिकारी मनोनीत किया है किंतु चुने जाने की लगभग 1 वर्ष तक उनके द्वारा चुनाव नहीं कराए गये। वह बार-बार चुनाव घोषित कर वैधानिक रूप से अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से चुनाव बाधित करना चुनाव के बीच में ही नए सदस्य बने वह एक सैकड़ा से अधिक प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न पदों के नामांकन जमा करने के बाद अपने लोगों को काबिज कराने हेतु बिना किसी कारण बताएं अन्य सभी नामांकन पत्र निरस्त घोषित कर अपनी चहेतों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। इस निर्णय के खिलाफ पराग गुप्ता व समाज के लगभग एक दर्जन मतदाताओं द्वारा सभी प्रमाणों के साथ उप निबंधक फॉर्म्स सोसायटी चिट्स के यहां अवैध निर्वाचन की शिकायत की जिस पर सुनवाई करते हुए तात्कालिक उप निबंधक द्वारा दोनों पक्षों को लगातार नोटिस जारी कर अपने मूल अभिलेख प्रमाण सहित उपस्थित होने का आदेश दिया किंतु काबिज पक्ष द्वारा लगभग 6 माह चली सुनवाई में एक बार भी अपना पक्ष नहीं रखा जिस पर उपलब्ध साक्षय के आधार पर उप निबंधक द्वारा बीती 5 जनवरी को काबिज कमेटी को कालातीत घोषित कर दिया जिस पर 5 फरवरी को काबिज पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दायर कर सुनवाई अवसर प्रदान किए जाने की मांग की थी।
पत्रकार वार्ता में गिरधारी शरण अग्रवाल कंचनलाल अग्रवाल सराफ छगनलाल कागजी पराग गुप्ता डीके अग्रवाल धनेश मित्तल आशीष अग्रवाल गिरधारी लाल अग्रवाल राजेंद्र कुमार नारायण हरि गुप्ता आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे।