मथुरा। मथुरा-वृंदावन नगर निगम ने संविदा पर लगाए गए वाहन और मशीनों का नवीनीकरण कराने के सख्त निर्देश दिए हैं । वाहन और जेसीबी स्वामी अगर नगर निगम के आदेशों की अवेहलना करते हुए पाए गए तो कार्रवाई के साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है । जानकारी के अनुसार मथुरा-वृंदावन नगर निगम के अधिशासी अभियंता जल ने पत्र जारी करते हुए आदेश दिए हैं कि स्वच्छता मिशन के क्रियान्वयन के लिए फीकल स्लज और सेप्टेक प्रबंधन के लिए मथुरा नगर में सभी प्राइवेट सैक्शन मशीनों के संचालकों को आदेश दिए हैं कि जिनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के सोक-पिट/सेप्टिक टैंक जिनसे अन्य स्थलों से मल एवं मलवा निकाला जाता है । वह अपनी मशीनों की संख्या के आधार पर जलकर विभाग, नगर निगम मथुरा-वृंदावन के मुख्यालय कृष्णानगर स्थित भूतेश्वर कम्पाउंड पहुंचकर निर्धारित फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुल्क 2 हजार रुपए प्रति मशीन जमा करके एक सप्ताह के अंदर अपनी-अपनी मशीनों का रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं । अगर किसी भी मशीन संचालक ने बिना रजिस्ट्रेशन के मशीन चलायी तो उससे अर्थदंड वसूला जाएगा तथा इसके साथ ही मशीन/वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी ।
इसीक्रम में अधिशासी अभियंता जल राम कैलाश ने कहा कि सभी प्राइवेट ट्रैक्टर-ट्रॉली माउण्टेड सीवर सैक्शन मशीन संचालकों को भी आगाह किया है कि आगामी समय में उनके द्वारा निकाले गए मलवे को किसी भी सार्वजनिक स्थान एवं नाले-नालियों में ना डालकर जमुनापार स्थित लक्ष्मीनगर एसटीपी परिसर में नवनिर्मित को-ट्रीटमेंट प्लांट के मुख्य इनलेट में ही निस्तारित करें । उन्होंने कहा कि अगर इसके अलावा नाली-नाले-सीवर-नदी या खुले में मल एवं मलवे का निस्तारण करते हुए पाए जाने पर उस वाहन/मशीन का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के साथ ही 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा । कहा कि इसके लिए संबंधित निजी संचालक स्वंय जिम्मेदार होंगे । वहीं उन्होंने महानगर के नागरिकों को नगर निगम कंट्रोल रूम का 0565-2503632 दूरभाष नंबर भी दिया है । कोई भी नागरिक इसके संबंध में शिकायत कर सकता है ।