प्रयागराज। वृंदावन के श्री बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर मामले की सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने समाजसेवी मधु मंगल शुक्ला की याचिका पर मथुरा के जिला प्रशासन से बंदरों के बढ़ते आतंक पर 15 दिन में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य बेंच में बैठे चीफ जस्टिस ने बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर मामले की सुनवाई के दौरान मथुरा के जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह बंदरों के आतंक पर नियंत्रण करने के लिए क्या कार्य योजना बना रहा है उसके संबंध में अगले 15 दिन में हाई कोर्ट को अवगत कराए।
उधर कॉरिडोर के मामले में आज भी सुनवाई जारी रही।
ज्ञात रहे की ज्ञात रहे की कई दिन से लगातार हाईकोर्ट में कॉरिडोर को लेकर सुनवाई चल रही है इसी बीच महंत मधु मंगल शुक्ला ने बंदरों के आतंक से कोर्ट को अवगत कराते हुए अनुरोध किया था कि इसी प्रकरण में उनकी याचिका को भी शामिल कर लिया जाए जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। उस पर आज ये निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए है।