मथुरा। अग्रवाल सभा के निर्वाचन मामले में हाईकोर्ट द्वारा अग्रवाल सभा पर काबिज पक्ष को झटका देते हुये उपनिबन्धक आगरा को उक्त प्रकरण का तीन माह यानि 31 जनवरी 2024 तक सभी तत्थों, साक्ष्यों व पक्षों के परीक्षण के उपरान्त निस्तारित करने के आदेश दिये है जिससे याचिका दायर करने वाले आम मतदाताओं द्वारा इसे समाज हित में दिया गया निर्णय बताते हुये हर्ष व्यक्त किया गया है। हाईकोर्ट द्वारा विगत दिवस सुनाया गया फैसला समाज के लगभग आधा दर्जन आम मतदाताओं के द्वारा चार माह पूर्व दायर याचिका पर दिया गया है।
याचिकाकर्ता पराग गुप्ता द्वारा बताया गया कि उच्च न्यायालय के समक्ष बीती 30 अक्टू को दोनों पक्षों के अधिवक्तओं द्वारा जोरदार बहस व साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिसे सुनकर न्यायाधीश द्वारा फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। विगत दिवस दिये गये फैसले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग पर समयबन्द तीन माह 31 जनवरी 2024 तक इस प्रकरण के निस्तारण का आदेश उपनिबन्धक आगरा को दिया गया है। बता दें कि पूर्व में समाज के लगभग एक दर्जन आम मतदाताओं ने चुनाव को लेकर शिकायत की थी जो कि विगत 3 अप्रैल 2023 व 5 जून 2023 को इस निर्वाचन को लेकर की गयी थी। मामले का संज्ञान लेते हुये डिप्टी रजिस्ट्रार आगरा द्वारा विगत 26 सितंबर 2023 को तत्कालिक प्रधानमंत्री सुरेश चन्द चौधरी व शिकायतकर्ताओं से दो सप्ताह के अन्दर साक्ष्य प्रमाण, अभिलेख प्रस्तुत करने का नोटिस निर्गत किया था। अब इस सन्दर्भ में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद समाज में हलचल प्रारम्भ हो गयी है ।
ज्ञात हो कि श्री अग्रवाल सभा शहर की प्रतिष्ठित संस्था है जिसके लगभग 15 हजार पंजीकृत सदस्य है। इस संस्था के त्रिवार्षिक निर्वाचन इस बार सुर्खियों में रहे दो बार चुनाव टलने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा 129 लोगों के नामांकन करने के बावजूद 43 पदों के लिये एक तरफा निर्विरोध निर्वाचन घोषित कर दिया जिसे लेकर आम समाज में जबर्दस्त रोष व्याक्त हो गया जिसकी परिणति में समाज के आम लोग उच्च न्यायालय व डिप्टी रजिस्ट्रार आगरा के यहां शिकायत करने पहुँचे जिसका संज्ञान लेते हुये डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा नोटिस व हाईकोर्ट द्वारा दिये गये आदेश से समाज में खुशी का माहौल हैं।