मथुरा। मथुरा गोवर्धन रोड स्थित सिद्ध विनायक महाविद्यालय के निर्माण में सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत की इस भूमि से अब कब्जा हटाए जाने और इससे ग्राम पंचायत हो हुई आर्थिक क्षति की वसूली के आदेश तहसीलदार गोवर्धन को कोर्ट ने दिए है।
ग्राम सभा के मौजा जमुनावता स्थित सरकारी भूमि पर कब्जा का वाद वर्ष 2022-2023 में तहसील गोवर्धन में दायर किया गया। तहसीलदर कोर्ट में दायर वाद के अनुसार जतीपुरा निवासी नंदकिशोर पुत्र केशवदेव ने राजस्व अभिलेखों में नाली दर्ज थी।
ग्राम समाज सम्पत्ति गाटा संख्या 161 रकवा 0.0840 हेक्टेयर में से 56 वर्ग मीटर पर महाविद्यालय का अवैध निर्माण किया है। इससे ग्राम सभा को 380800 रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई है। इस वाद के दौरान प्रतिवादी ने उक्त जमीन पर कब्जा न किये जाने संबंधी कभी कोई साक्ष्य नहीं दिया। इस के आधार पर तहसीलदार कोर्ट ने जतीपुरा निवासी नंदकिशोर पुत्र केशवदेव को उक्त जमीन से वेदखल करते हुए ग्राम सभा को कब्जा लेने का आदेश दिया है। साथ ही उक्त अवैध कब्जा के लिए क्षतिपुर्ति के रूप में 1.56 लाख वसूलने का भी आदेश दिया है।