कमल कांत उपमन्यु
मथुरा। तिहरे हत्याकांड में दोषी होने पर आरोपी को फांसी एवं दोष सिद्ध होने पर तीन अन्य को आजीवन कारावास तथा अभियुक्त महिला को बरी किया गया है। यह फैसला मथुरा के अपर जिला जज (दशम) न्यायाधीश अमर सिंह ने सुनाया जिसमें ख़ास बात ये रही कि न्यायालय के लिपिक के यहां गमी होने के कारण वह अवकाश पर थे इसलिए जज साहब ने पूरा निर्णय अपने हाथ से लिखा और निर्णय देने के बाद कलम को तोड़ दिया।
जिले के थाना राया इलाके के गांव नगला भरउ में 18 जून 18 को तिहरा हत्या कांड हुआ था जिसमें एक ही रात में सुंदर सिंह भंवर सिंह एवं सत्य प्रकाश नाम के व्यक्तियों की हत्या हुई थी इस घटना की रिपोर्ट अज्ञात में हुई थी। विवेचना में 5 लोगों के नाम प्रकाश में आये थे जिनमें से 4 को दोषी ठहराया गया तथा एक महिला को बरी किया गया है। इस तिहरा हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त चंदन को दोष सिद्ध होने पर फांसी की सजा सुनाई गई एवं अन्य आरोपी कालीचरण गजराज एवं अनिल को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ चारों अभियुक्तों को पचास-पचास हजार रू. के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है चंदन की पत्नी भागो और भगवती को बरी कर दिया गया है इनको विवेचना में 120 बी का अभियुक्त बनाया गया था। इस केस में सरकार की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार शर्मा ने की थी।