मथुरा। मथुरा वृंदावन महानगर क्षेत्र में बिना अनुमति के अवैध होर्डिंग, विज्ञापन पट लगाने वाले एक दर्जन से अधिक स्कूल, जमीन फ्लैट की बिक्री करने वाले संस्थान आदि पर 11 लाख 95 हजार रु का जुर्माना लगाया गया है। निगम ने संबंधित फर्मों को नोटिस देते हुए कहा है कि जुर्माने की धनराशि एक सप्ताह के अंदर जमा कर दें वरना कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नगर आयुक्त शशांक चौधरी के आदेश के अनुपालन में शनिवार को वृन्दावन-जोन सीमान्तर्गत नगर निगम की बिना अनुमति लगाये गये अवैध होर्डिग्स/विज्ञापन पटों का अपर नगर आयुक्त सी.पी. पाठक के नेतृत्व में सहायक नगर आयुक्त अनुज कौशिक कर अधीक्षक हरिकृष्ण गुप्ता राजस्व निरीक्षक मुकेश सिंह द्वारा चिन्हाकन किया गया। चिन्हाकन के अन्तर्गत स्थल पर पाये गये अवैध होर्डिग्स/विज्ञापन पटों पर नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि 2019 में वर्णित नियम व शर्ताे के अनुसार हैरीटेज पब्लिक स्कूल, इस्काॅन मन्दिर के सामने रमणरेती वृन्दावन, 225000/- परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मन्दिर गौशाला नगर, तराश मन्दिर वृन्दावन, 75000/- वृन्दावन पब्लिक स्कूल धौरेरा पोस्ट प्रेम नगर मथुरा-वृन्दावन रोड, वृन्दावन, 75000/- हरे कृष्णा आसियाना वृन्दावन, रूकमणी बिहार सेक्टर-1 वृन्दावन, 80000/- द सारंग हाई इम्पैक्ट स्कूल, चैतन्य बिहार फेस-1 वृन्दावन, 75000/- सी.के. पब्लिक स्कूल, अटल्ला चुंगी नियर गोरेदाऊ मन्दिर परिक्रमा मार्ग, वृन्दावन 75000/- इण्डियन पब्लिक स्कूल, सुनरख रोड वृन्दावन, 125000/- विनोद एण्ड संस, मुंगेर मन्दिर के सामने बटाला आश्रम वाली गली, वृन्दावन 75000/- डाॅ. सुरेश सिंह चौधरी चैतन्य बिहार 100 फुटा पुल रोड वृन्दावन, 75000/- प्रबन्धक, पीटर इग्लैड, राधारानी काॅम्पलैक्स परिक्रमा मार्ग वृन्दावन, 75000/- प्रबन्धक श्री राधाकृष्णा प्रोपर्टी हेड ऑफिस रामताल चौक देवी आटस रोड, वृन्दावन, 100000/- वी.एस.एस. वोकलेशन ट्रेनिंग सेण्टर गोपाल वाटिका निकट सूवटी देवी स्कूल बस स्टैण्ड वृन्दावन, 40000/- कान्हा माखन मिलिनियम स्कूल ओमेक्स इण्टरनिटी वृन्दावन, 325000/- कुल योगः- 11 लाख 95 हजार /- उक्तानुसार जुर्माना निर्धारित करते हुये प्रत्येक फर्म को नगर निगम मथुरा-वृन्दावन वृन्दावन-जोन द्वारा पृथक-पृथक नोटिस जारी करते हुये नोटिस के माध्यम से कहा गया कि उक्त विज्ञापन/होर्डिग्स को तत्काल हटाते हुये जुर्माने की धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करा दें अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार प्रत्येक फर्म के विरूद्ध क़ानूनी कार्यवाही नगर निगम द्वारा अमल में लाई जायेगी।