मथुरा । मथुरा जोन के एक बिजली अधिकारी ने नियम विरूद्ध बिल संशोधन कर विभाग को 19 लाख रुपये से अधिक की राजस्व की क्षति पहुंचाने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत पर इसकी जांच के आदेश दक्षिणांचल प्रबंध निदेशक द्वारा किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार
एक औद्योगिक कनेक्शन के बिल का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। मामला कोर्ट में भी है। एक करोड़ से अधिक का बिल कनेक्शन धारक पर बकाया चल रहा था। पिछले दिनों एक अधिशाषी अभियंता द्वारा बिल निस्तारण का प्रयास किया गया। खंडीय लेखाकार से भी बिल सही करने को कहा गया लेकिन उसके द्वारा संशोधन बिल पर साइन नहीं किए। लेखाकार की शिकायत दक्षिणांचल मुख्यालय की गई। जांच के बाद इस पर कार्रवाई की गई। बताया गया कि लेखाकार द्वारा भी संबंधित अधिकारी एवं बिल संशोधन को लेकर शिकायत की। पूर्व में जांच के लिए गठित समिति द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गई।
इसमें दिए गए निष्कर्ष के अनुसार संबंधित अधिशाषी अभियंता द्वारा नियम विरूद्ध समायोजन कर बिल संशोधन किए गए। इससे निगम को 19 लाख से अधिक राजस्व की क्षति हुई है। दक्षिणांचल एमडी अमित किशोर ने निदेशक कार्मिक प्रबंधन को निर्देशित किया कि यह देखें कि इस कार्य के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। विभागीय नियमानुसार दोषी अधिकारी पर विविध अग्रिम डालकर राजस्व क्षति की वसूली की जाए। एमडी के आदेश पर निदेशक ने मुख्य अभियंता को भी निर्देश दिए गए हैं।