मथुरा। महावन थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले वर्ष आठ महीने की नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रामकिशोर की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया। अदालत ने दुष्कर्म के दोषी मुंहबोले पड़ोसी चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 52 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
पॉक्सो कोर्ट न्यायालय में शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभावी पैरवी से मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मुकदमे में अदालत ने 90 वर्किंग डे में फैसला सुना दिया है।
बताया कि मामले में पुलिस जांच के बाद मुंहबोले पड़ोसी चाचा रंजीत को गिरफ्तार कर आरोप-पत्र अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने बुधवार को आरोपित रंजित पर दोष सिद्ध कर दिया था। शुक्रवार को अदालत ने मुंह बोले पड़ोसी चाचा रंजीत को आजीवन कारावास एवं 52 हजार रुपए का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।